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शोभादेवी मर्डर केस: अजमेर में 6 महीने की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या, पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

शोभादेवी मर्डर केस: अजमेर में 6 महीने की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या, पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

शोभादेवी मर्डर केस: अजमेर में 6 महीने की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या, पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

अजमेर, राजस्थान:
राजस्थान के अजमेर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। 6 महीने की गर्भवती पत्नी शोभादेवी की हत्या के बाद आरोपी पति ने न केवल खून-से-लथपथ पत्नी को छोड़ दिया, बल्कि अपनी प्रेमिका को फोन कर कहा – “अपना प्लान काम कर गया”।
पुलिस ने इस मामले को अजमेर मर्डर केस घोषित करते हुए जांच शुरू की और 48 घंटे के अंदर पति और उसकी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

📍 क्या है पूरा मामला – शोभादेवी हत्याकांड:

शोभादेवी (उम्र लगभग 28 वर्ष) की शादी को महज तीन साल हुए थे। वह 6 महीने की गर्भवती थी और अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रही थी। घटना वाले दिन शोभादेवी अपने घर पर अकेली थी जब उसके पति महेश (परिवर्तित नाम) ने पहले उससे झगड़ा किया, फिर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया

पड़ोसियों के मुताबिक, उन्होंने महिला की चीखें सुनीं और जब तक वे अंदर पहुंचे, तब तक शोभादेवी बेहोश हो चुकी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

📞 “प्लान काम कर गया” – प्रेमिका को किया गया कॉल बना सुराग

हत्या के कुछ ही मिनट बाद, महेश ने अपनी प्रेमिका रेखा (परिवर्तित नाम) को फोन किया। कॉल रिकॉर्डिंग में वह यह कहते हुए सुना गया –
“सब हो गया, अब कोई नहीं रोकेगा हमें। प्लान पूरा हो गया।”

यह कॉल पुलिस जांच में सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया और यहीं से केस ने नया मोड़ लिया।

शोभादेवी मर्डर केस: अजमेर में 6 महीने की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या, पति और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार

👮‍♂️ पुलिस की तेजी से कार्रवाई – आरोपी जोड़े की गिरफ्तारी:

फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की मदद से अजमेर पुलिस ने महेश और उसकी प्रेमिका रेखा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि वे लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और शोभादेवी उनकी राह का कांटा बन गई थी।

🧑‍⚖️ IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज:

अजमेर के SP चुनाराम जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मामला धारा 302 (हत्या), 120B (षड्यंत्र), और 498A (पति द्वारा अत्याचार) के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही, गर्भवती महिला की हत्या के कारण धारा 313 भी जोड़ी गई है।

🔍 परिवार और समाज में आक्रोश:

शोभादेवी के परिवार का कहना है कि महेश पहले भी उसे मारता-पीटता था लेकिन उन्होंने कभी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया, यह सोचकर कि रिश्ता बच जाएगा।
अब वे चाहते हैं कि महेश और रेखा को फांसी की सजा दी जाए।

स्थानीय महिला संगठनों ने भी इस घटना को लेकर रोष जताया है और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

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🩸 गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल:

इस केस ने एक बार फिर दिखाया है कि आज भी गर्भवती महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और कुछ लोग रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए मिटा रहे हैं। इस केस से यह सीख मिलती है कि हर महिला को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे हिंसक व्यवहार को कभी नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

📝 निष्कर्ष:

Ajmer के इस सनसनीखेज हत्या कांड ने न केवल एक मासूम महिला की जान ली, बल्कि एक अजन्मे बच्चे का सपना भी तोड़ दिया।
अब समाज, कानून और पुलिस—सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य में कोई भी शोभादेवी इस तरह की दरिंदगी का शिकार न हो।

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